दुबई में शराब पर 30 फ़ीसदी म्यूनिसपैलिटी टैक्स ख़त्म कर दिया गया है. इसके अलावा पर्सनल शराब को लाइसेंस फ़्री कर दिया गया है.

यह एक जनवरी से लागू हो गया है. दुबई के शाही परिवार ने लंबे समय से चले आ रहे राजस्व के अहम स्रोत को ख़त्म कर दिया है. 

शराब ख़रीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. शराब ख़रीदने के लिए यूएई की वैध आईडी या पर्यटकों के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. 

यूएई में शराब पीने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. शराब केवल अपने घर और लाइसेंस दिए गए सार्वजनिक जगहों पर ही पी जा सकती है. 

दुबई प्रशासन के इस फ़ैसले पर मैरीटाइम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल (एमएमआई) एंड एमिरैट्स लेज़र रीटेल के ग्रुप सीईओ टिरोन रेड ने कहा है 

दुबई सरकार की शराब पर से 30 फ़ीसदी की म्यूनिसपैलिटी टैक्स हटाने की घोषणा के बाद  

हमें यह बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि दुबई में एमएमआई के सभी 21 स्टोर पर यह एक जनवरी से लागू हो गया है 

सरकार के अधिकारियों ने इस फ़ैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है  

लेकिन दुबई में शराब से जुड़े नियम वक़्त के साथ उदार बनाए गए हैं. दुबई में शराब अब रमज़ान में भी मिलती है 

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